उदयपुर में होगी अब और ज्यादा सख्ती


उदयपुर में होगी अब और ज्यादा सख्ती

कलक्टर ने जारी किए विस्तृत निर्देश

 
उदयपुर में होगी अब और ज्यादा सख्ती

सिर्फ कोर्ट मैरिज की अनुमति

उदयपुर, 7 मई 2021 । कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने एवं इससे बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों की अनुपालना में जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिले में विभिन्न पाबंदिया लगाते हुए विस्तृत दिशा- निर्देश प्रदान किया है।

सिर्फ कोर्ट मैरिज की अनुमति

कलक्टर ने बताया कि कोविड के बढते संक्रमण को देखते हुए जिले में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जो इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। उदयपुर जिले के सभी निवासियों, जिनके द्वारा 31 मई तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई के पश्चात आयोजित कराया जाए ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

इस दौरान हुए विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन, बाराती-घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटीव पाए गए है। अतः कोविड संक्रमण की परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होेंगे जिनकी सूचना निर्धारित पोर्टल  पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा , हलवाई, टेन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर को शादी-समारोह हेतु बंद रखा जाएगा। शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टेन्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग हेतु दिया गया अमाउंट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जाएगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जाएगा। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

अन्य गतिविधियां:-

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त कार्य स्थगित रहेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करे।

हॉस्पीटल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ अटेन्डेंट्स की बढती हुई संख्या से संक्रमण के फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है। अतः संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु कोविड पॉजिटीव व्यक्ति के साथ हॉस्पीटल में उपस्थित अटेन्डेंट के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे- बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार-वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। सम्पूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थितिध् अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटें के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। और उससे सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नं.) डीओआईटी को भेजकर सीक्यूएएस के माध्यम से उनकी निगरानी की जाएगी।

समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए। जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नम्बर एवं ड्राइवर का नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।

स्थानीय प्रशासन द्वारा इंसिडेंट कमांडर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल, वार्ड कमेटी, ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जाएगी।

समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेटध्पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कंटेनमेंट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकतानुसार इन प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है।

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