अतिक्रमण अभियान के दौरान ज़ब्त सामग्री का निगम करेगा निस्तारण

7 दिन में मालिक निगम में करे संपर्क

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उदयपुर 11 सितंबर 2025। नगर निगम द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा आमजन को सुगम व सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत नियमित रूप से अतिक्रमण निरोधक कार्यवाही की जती है। 

इस कार्यवाही के अंतर्गत निगम द्वारा संपत्ति को जब्त किया जाता है। अभियान के दौरान नगर निगम द्वारा जब्त की गई सामग्री संबंधित के द्वारा 7 दिवस के भीतर नहीं छुड़वाया जाता है तो नगर निगम जब्त समग्री को कबाड़ घोषित कर नीलामी की कार्यवाही करेगा।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा जब्त संपत्ति के सभी संबंधित मालिकों को सूचित किया गया है कि जब्त की गई सामग्री को पुनः प्राप्त करने हेतु  7 दिवस की समयावधि में निगम में संपर्क कर प्राप्त करे अन्यथा जब्त सामग्री को नीलम करने की कार्यवाही की जाएगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संपत्ति मालिक की रहेगी।

दीपावली मेला को लेकर लिया निर्णय

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि जल्द ही नगर निगम द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा यह मेला निगम परिसर में ही आयोजित किया जाता है। उक्त परिसर में अतिक्रमण में जब्त सामग्री रखी हुई है जिसका निस्तारण करना आवश्यक है। अतः संपत्ति मालिक निगम के कमरा नंबर 71 राजस्व शाखा में संपर्क कर अपनी जब्त सामग्री को पुनः प्राप्त करें।

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