बिना अनुमति संचालित विवाह स्थल पर निगम की सख्त कार्रवाई

नियम विपरीत संचालित गुरूदयाल वाटिका सीज
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उदयपुर 20 मार्च 2026 । नगर निगम उदयपुर द्वारा बिना अनुमति एवं नियम विपरीत संचालित हो रहे विवाह स्थलों पर सख्त कार्यवाही आरम्भ की है, इसी क्रम में गुरुवार को निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपोल-अम्बापोल क्षेत्र स्थित गुरूदयाल वाटिका को सीज किया गया। 

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि ब्रह्मपोल हनुमान मंदिर के पास स्थित गुरूदयाल वाटिका विवाह स्थल जो कि पूरी तरह नियमों के विपरित बनाया गया है, निगम द्वारा इसके संचालन की अनुमति भी जारी नहीं की गई है। वाटिका संचालक औचतर लाल सनाढ्य को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। निगम द्वारा 12 जुलाई 2024, 19 नवंबर 2025, 9 दिसंबर 2025 एवं 12 जनवरी 2026 को नोटिस के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था फिर भी वाटिका में समारोह आयोजित किए जा रहे थे। संचालक द्वारा निगम द्वारा दिए गए नोटिस कि अनदेखी करते हुए वाटिका का संचालन किया जा रहा था इसी के चलते निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर गुरुवार को राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री, विजय जैन, राहुल मीणा द्वारा वाटिका को अग्रिम आदेश तक सीज किया गया।

नियम विपरित है वाटिका

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार गुरुदयाल वाटिका बिना अनुमति एवं नियमों को विपरीत बनाई गई है। उक्त स्थल तक पहुंचने वाला मार्ग 60 फीट चौड़ा नहीं है, जो कि विवाह स्थल उपविधि 2010 के तहत आवश्यक शर्तों में शामिल है। इस कारण यह स्थल नियमानुसार अनुमति के योग्य नहीं है। विवाह स्थल पंजीयन उपविधि-2010, राज्य सरकार की गाइडलाइन (7 सितंबर 2018) तथा भवन विनियम 2025 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना स्वीकृति एवं उपयोग परिवर्तन के संचालन किया जा रहा था। इसी के चलते उक्त परिसर को निगम द्वारा आगामी आदेश तक सीज किया गया।

लगातार जारी रहेगी कार्यवाही

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया हैं कि कोई भी वाटिका संचालक बिना निगम की अनुमति के वाटिका का संचालन नहीं करें। निगम द्वारा लगातार कार्यवाही को जाएगी एवं नियम विपरीत संचालित सभी वाटिकाओ को सीज किया जाएगा।

आयुक्त की अपील, बुकिंग के पहले देखे निगम की अनुमति

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी शहर वासी आने वाले समय में अपने मांगलिक कार्य शहर की वाटिका में संपन्न करवाना चाहते हैं वे वाटिका बुक करवाने से पहले निगम द्वारा जारी की गई अनुमति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही वाटिका की बुकिंग करवाए जिससे सीज होने के उपरांत होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

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