अनलॉक की प्रक्रिया शुरू- 2 जून से 6 से 11 खुलेगी दुकानें


अनलॉक की प्रक्रिया शुरू- 2 जून से 6 से 11 खुलेगी दुकानें 

शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीँ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा।
 
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एक्टिव केस 10 हजार होने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा

उदयपुर/जयपुर 31 मई 2021 । पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आयी है ,लेकिन संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अतः अभी पूरी तरह सजग एवं सावधानी बरतने के मद्देनज़र 23 मई से लागू त्रि स्तरीय जन अनुशासन लॉक डाउन दिशा निर्देश जारी किये गए है। 

एक्टिव केस 10 हजार होने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा
 

प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीँ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा।

लॉक डाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। 

  1.  सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान आटा चक्की से सम्बंधित खुदरा/थोक दुकाने - मंगलवार से शुक्रवार- प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक
  2.   पशुचारा से सम्बंधित खुदरा/थोक दुकाने - मंगलवार से शुक्रवार-प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक
  3.   कृषि आदान विक्रेताओ, कृषि यंत्र की दुकाने/परिसर - मंगलवार से शुक्रवार - प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक
  4.   डेयरी एवं दूध की दुकाने - प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक
  5.   मण्डिया, फल सब्ज़ी, फूल मालाएं की दुकाने - प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक
  6.   स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, रेहड़ी/ठेलो द्वारा अन्य सामान/वस्तुओ का विक्रय -  प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक
  7.   सब्जियाँ एवं फलो को ठेले/साईकिल/रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय - प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक 
  8.   अन्य दुकाने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान - मंगलवार से शुक्रवार - प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक

  • राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी 
  • फार्मास्युटिकल/ ऑप्टिकल, दवाईंयों, चिकित्स्कीय उपकरणों से सम्बंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाईंयों की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाये। 
  • प्रोसेस्ड फ़ूड/मिठाई एवं मिष्ठान्न/बेकरी/रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक अनुमत होगी। 
  • प्रोसेस्ड फ़ूड/मिठाई एवं मिष्ठान्न/बेकरी/रेस्टोरेंट्स द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत होगी। प्रतिष्ठान पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। दूकानदार यह सुनिश्चित करेगा की अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नहीं करे। 
  • बाज़ारो एवं व्यसायिक प्रतिष्टाह्नो को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगो को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विमर्श पर वैकल्पिक व्यवस्था डी कंजक्शन प्लान तैयार करेंगे। 
  • ऐसे बाजार जहाँ केवल बड़े बड़े काम्प्लेक्स है, जो की वातानुकूलित नहीं है, उनमे स्थित दुकाने/व्यावसयिक प्रतिष्ठान भवन की मंज़िलो के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकाने तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर की दुकाने, एक छोड़कर एक (alternate) खोली जा सकेंगी। 

प्रतिबंधित गतिविधियां 

  • किसी भी प्रकार के सार्वजानिक, राजनैतिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलुस/ त्यौहारों/ मेलो/ हाट बाजार की अनुमतिओ नहीं होगी।  
  • 30 जून तक केवल कोर्ट मैरिज एवं घर पर ही विवाह की अनुमति होगी जिसमे केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह में डीजे, बैंड बाजा बारात, हलवाई, टेंट की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।  
  • धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमति पूजा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। परन्तु संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धलुओ/ दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की वयवस्था जारी रहेगी। आमजन पूजा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही की जावे।  
  • सिनेमा हॉल्स/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ ऑडिटोरियम/ स्विमिंग पूल्स/ जिम/ मनोरंजन पार्क/ पिकनिक स्पॉट/ समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजानिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रखे जायेंगे।  
  • पूर्णतः वाताकुलित शॉपिंग काम्प्लेक्स/ मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
  • समस्त शैक्षणिक/ कोचिंग संस्थाएं/ लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे। 
  • समस्त सार्जनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। 

अनुमत गतिविधियां 

  • समस्त सरकरी ऑफिस 25% कार्मिको के साथ सुबह 9:30 से सांय 4 बजे तक।  7 जून 2021 से 50% क्षमता के साथ। 
  • समस्त निजी कार्यालय  25% कार्मिको के साथ सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक। समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिको के पास e- intimation के माध्यम से self generate किये जा सकते है। ताकि कार्मिको को कार्यालय आवागमन में असुविधा न हो। 
  • प्रदेश में जिले के अंदर निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगा। 
  • रेलवे/ मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले को यात्रा टिकिट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। 
  • किसी भी व्यक्ति को घर से रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट एवं एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन से घर तक. मेडिकल इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु टैक्सी /ओला / उबर/ ऑटो/ इ रिक्शा अनुमत होगी।
  • कोविड मरीज़ के साथ आये अटेंडेंट को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही अटेंडेंट द्वारा मरीज़ से सम्बंधित खाना, दवाईंयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिए जा रहे वाहन के हेतु अनुमत होगा। 
  • अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग/ अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रिय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकाने अनुमत होंगी। 
  • गर्भवती महिलाओ/ रोगियों को चिकित्स्कीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होंगी।  
  • टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन दस्तावेज एवं अपना पहचान पात्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। 
  • अन्येष्टि/ अंतिम संस्कार में 20 से अधिक की अनुमति नहीं होगी। 
  • दूरसंचार/ इंटरनेट सर्विस/ डाक सेवा/ कुरियर, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी एवं आईटी सम्बंधित सेवाए अनुमत होगी। 
  • मेंटिनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेकेनिक, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई टी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं लगेगी।  
  • कोल्ड स्टोरेज, वायर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाओ, एलपीजी बितरण सेवाए ग्राहकों के लिए अनुमत रहेगी।   

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