उदयपुर, 7 अगस्त 2020। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के पुलिस थाना भीण्डर क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव एवं भीण्डर कस्बे में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि यहां नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से वल्लभनगर उपखण्ड के बडगांव में नारायण जी शर्मा के मकान से फतहसिंह जी सिसोदिया के मकान तक 200 मीटर तथा भीण्डर कस्बे में नागदा मोहल्ला भैरव चौक से वालेश्वर चौराहा के 200 मीटर क्षेत्र व आम रोड से ईश्वरलाल जी जाट के मकान तक में कर्फ्यू लगाया गया है।
यह कर्फ्यू 6 अगस्त से 13 अगस्त की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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