उदयपुर 28 मार्च 2022 । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वाहनों से संबंधित सेवाओं की फीस में की गई वृद्धि 1 अप्रेल से प्रभावी होगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को 31 मार्च तक नवीनकरण, हस्तांतरण, हायर परचेज लगाने एवं हटाने संबंधी समस्त कार्य समय पर करवाने को कहा है। इस अवधि के पश्चात ऐसे वाहनों के विरूद्ध सघन जांच अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाहनों का पंजीयन निलंबन/निरस्त एवं जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एक अप्रेल से लागू दरें
1 अप्रेले से वाहन पंजीकरण नवीनीकरण फीस में हुई वृद्धि के तहत नई दरों के अनुसार दुपहिया वाहन मोटर साइकिल के लिए 1000 रुपये, तीन पहिया वाहन (नॉन ट्रांसपोर्ट व ट्रांसपोर्ट) के लिए 2500 रुपये तथा एलएमवी (नॉन ट्रांसपोर्ट व ट्रांसपोर्ट) के लिए 5000 रुपये दर निर्धारित रहेगी।
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