उदयपुर के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
Udaipur Times, Udaipur News: 1 जुलाई 2026 । राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती खुशबू शर्मा ने बताया कि उदयपुर जिले के पात्र अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के इच्छुक आवेदकों से इन योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। व्यावसायिक ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस योजना के तहत निर्धारित क्लस्टर से संबंधित आवेदनों में परंपरागत एवं वंशानुगत आर्टिजन बुनकर, राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर पुरस्कृत हस्तशिल्पी, समाज के सबसे वंचित तबके के उद्यमी, स्टार्टअप उद्यमी तथा महिलाओं को विशेष वरीयता दी जाएगी । शैक्षणिक ऋण के अंतर्गत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे 16 से 32 वर्ष तक की आयु के नियमित विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं ।
इच्छुक आवेदक एनएमडीएफसी के आधिकारिक मिलन पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऋण से संबंधित किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय (कमरा नं. 401, तृतीय तल, नई बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट परिसर, उदयपुर) में सीधे संपर्क कर सकते हैं।
