जयपुर, 10 जुलाई 2021। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने के मद्देनज़र त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 के तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करते हुए विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी है। इस संबंध मे गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 11 जुलाई, 2021 रविवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी।
गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनो में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नही हुआ है इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहे ।
उन्होंने कहा की कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी।
सिनेमा हाॅल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालको को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गये थे। जिन सिनेमा हाॅल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालको ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उन सिनेमा हाॅल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज़ लगवा ली हो।
प्रदेश के समस्त का कौशल प्रशिक्षण केन्द्राो को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज़ लगवा ली हो।
ऑडीटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज़ लगवा ली हो।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जाँच रिपोर्ट एव होम/संस्थागत क्वैरेन्टाइन की कोई आवश्यकता नही होगी।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।
आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होगी एवं इनडोर खेल गतिविधिया प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज़ लगवा ली हो।
जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिको के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है उन दुकानों/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही होगी।
रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी एवं टेक अवे तथा रेस्टोरेन्ट्स की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी।
यदि रेस्टोरेन्ट् के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट् को अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तो के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना https://covidinfo.rajasthan.gov.in/ पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानो की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते है।
विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी। उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकारेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहो पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमो में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियो को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी।
विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नही होगी। परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी। आयोजन कर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइज़ेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियो से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्दशो की पालना सुनिश्चित की जाए।
कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ’नो मास्क-नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना की जायेगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एव निकास के बिन्दुओ पर थर्मलस्केनिंग, हैंड वाश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किये जायेगे। सामान्य सुविधा एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडल्स आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जायेगा।
विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकाॅल के प्रावधानो का उल्लंघन करता पाया जाता है तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा।
आइसोलेशन ज़ोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऐसे रिसोर्ट / होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरो की व्यवस्था हो।
प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे।
किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलुस / त्यौहारों का आयोजन/ मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नही होगी।
कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेगी।
संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। शेष गतिविधियो के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत् रहेंगे।
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