वीकेंड कर्फ्यू अब शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक


वीकेंड कर्फ्यू अब शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक 

कल 16 जून से मोडिफाइड लॉकडाउन लागू

 
modified lockdown

रेस्टॉरेंट्स में 50 फीसदी क्षमता तक बैठा कर खिलाने की इजाज़त के साथ जिम, योग सेंटर आदि भी शर्तो के अनुसार खोलने की इजाज़त दी गई है। 

उदयपुर 16 जून 2021 त्रिस्तरीय जन अनुशासन मोडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 की निरंतरता में कल 16 जून 2021 से मोडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाएगा। मौटे तौर पर वीकेंड कर्फ्यू अब शुक्रवार 5 बजे की बजाय शनिवार 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीँ रेस्टॉरेंट्स में 50 फीसदी क्षमता तक बैठा कर खिलाने की इजाज़त के साथ जिम, योग सेंटर आदि भी शर्तो के अनुसार खोलने की इजाज़त दी गई है। 

विस्तार से जाने क्या है 16 जून से लागू होने वाला मोडिफाइड लॉकडाउन 

  • समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालय जहाँ कार्मिको की संख्या 10 से कम है वहां 100% कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में 10 से अधिक कार्मिको की संख्या है वहां 50% कार्मिको की अनुमति होगी। 
  • किसी भी प्रकार के खेल कूद सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन सम्बंधित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक अनुमत होगा। 
  • पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग काम्प्लेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक उनमे स्थित दुकाने/व्यावसयिक प्रतिष्ठान भवन की मंज़िलो के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकाने तथा उसके अगले दिन ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर की दुकाने, एक छोड़कर एक (alternate) खोली जा सकेंगी।  
  • रेस्टॉरेंट संचालको द्वारा बैठकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रेस्टॉरेंट की बैठक व्यवस्था का 50% के साथ, एक छोड़कर एक alternate रूप से अनुमत होगी। रेस्टॉरेंट संचालको द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन, कोविड प्रोटोकॉल की पालना जैसे मास्क पहनना, दो गज़ की दूरी इत्यादि अनिवार्य होगा। उललंघन करने पर रेस्टॉरेंट के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।   
  • रेस्टॉरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक अनुमत होगी। एवं take away सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। 
  • रेस्टोरेंट संचालको द्वारा रेस्टॉरेंट्स की बैठक क्षमता DoIT के माध्यम से बनाये गए वेब पोर्टल E-intimation के माध्यम से 21 जून 2021 तक अपडेट करनी होगी। 
  • होटल संचालको द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा। 
  • शहर में संचालित सिटी/ मिनी बसों/मेट्रो रेल का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।  किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। 
  • जिम एवं योग सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालको द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन, कोविड प्रोटोकॉल की पालना जैसे मास्क पहनना, दो गज़ की दूरी इत्यादि अनिवार्य होगा। उललंघन करने पर संचालको 
  • के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। 
  • जिम एवं योग सेंटर संचालको को बैठक क्षमता DoIT के माध्यम से बनाये गए वेब पोर्टल E-intimation के माध्यम से 21 जून 2021 तक अपडेट करनी होगी। 
  • प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी।  इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वार अलग से दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे। 

शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।  इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। 

पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमत समस्त बाजार /व्यावसयिक प्रतिष्ठान जो की सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे उन बाजार /व्यावसयिक प्रतिष्ठान को सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी। 
 

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