उदयपुर/जयपुर 20 जनवरी 2022। रविवार 9 जनवरी 2022 को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र जारी नई गाइडलाइन के तहत राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के आदेश जारी किये गए थे। जिसमे आवश्यक सेवाओं जैसे मेडिकल इमर्जेन्सी आदि को बाहर रखा गया था।
राज्य सरकार ने नए संशोधित आदेश जारी कर वीकेंड कर्फ्यू को (24 जनवरी के बाद) केवल नगरीय क्षेत्रो तक सिमित कर दिया है वहीँ विवाह में अब 100 लोगो की अनुमति दी गई है।
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव सीमा कुमार ने आज गुरुवार शाम को इस आशय की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके 9 जनवरी 2022 को लगाए गए जन अनुशासन कर्फ्यू (वीकेंड कर्फ्यू) शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रो में लागू रहेगा। वहीँ सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। हालाँकि यह आदेश 24 जनवरी 2024 से प्रभावी रहेगा।
वहीँ सम्पूर्ण प्रदेश में होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जाएगा। यह आदेश भी 24 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।
होटल एसोसिएशन /संचालको को परामर्श दिया जाता है की कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त/आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो समबधित होटल संचालक, पूर्व में किये गए भुगतान को लौटाने/समायोजित करने की कार्यवाही करे।
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