Udaipur Times, Rajasthan Municipal Election 2026: राजस्थान मे नगर निगमों, नगर पालिकाओ के चुनाव वाले दिन प्रदेश के सभी कामगारों को पैड लीव मिलेगी। Rajasthan Municipal Election 2026
राजस्थान के श्रम आयुक्त के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया गया है। Rajasthan Municipal Election 2026
संभागीय श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कामगारों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, को मतदान दिवस 9 एवं 11 सितंबर को अवकाश देना होगा। Rajasthan Municipal Election 2026
उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य कामगारों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना है। आदेश की अवहेलना करने वाले नियोजकों के संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।