जब्त नकदी को छुड़ाने 7 दिन के भीतर कर सकते हैं आवेदन


जब्त नकदी को छुड़ाने 7 दिन के भीतर कर सकते हैं आवेदन

निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत सीईओ जिला परिषद, एडीएम प्रशासन और कोषाधिकारी शहर की कमेटी गठित की गई है

 
seized cash

उदयपुर 31 अक्टूबर 2023। विधानसभा आम चुनाव 2023 के पारदर्शी और निष्पक्ष संपादन को लेकर गठित विशेष दस्तों की ओर से जब्त की गई नकदी को पुनः प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति कार्यवाही के 7 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने बताया कि जब्तशुदा नकदी के मामलों में अग्रिम कार्यवाही को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत सीईओ जिला परिषद, एडीएम प्रशासन और कोषाधिकारी शहर की कमेटी गठित की गई है। 

कार्यवाही के दौरान जब्त की जाने वाले नकदी को वापस प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति 7 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष सक्षम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। कमेटी दस्तावेजों की जांच कर संतुष्ट होने पर नकद रिलीज कर सकती है। संबंधित व्यक्ति को उक्त नकदी निर्धारित समय में बैंक खाते में जमा कराकर उसकी रसीद कमेटी को प्रस्तुत करनी अनिवार्य रहेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी ने अब तक दो आवेदनों का निस्तारण कर तकरीबन 5 लाख से अधिक की नकदी रिलीज की है।

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