वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून

व्यवसायी आवेदन कर उठा सकते हैं लाभ - उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर

 | 
amnesty

उदयपुर 25 जून 2022 । राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में पुरानी बकाया मांग वेट, सीएसटी, एंट्री टेक्स, लक्जरी टेक्स आदि के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। स्कीम के अधिकतम लाभप्रद प्रथम चरण की समाप्ति 30 जून है। 

अपनी पुरानी बकाया मांग को निस्तारण करने के लिए पात्र आवेदक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के लंबित संशोधन प्रार्थना पत्र या घोषणा पत्र बकाया है तो विभाग कर सकते हैं।

उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर अशोक कुमार ने बताया कि एमनेस्टी योजना का यथोचित लाभ व्यवाहारियों द्वारा लिया जाना दृष्टिगत नही हो रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा बकाया मांग के प्रत्येक मद मे हर संभव छूट दी गयी है। इस संबंध में टैक्स बार एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन एवं विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठक की गई। 

उपायुक्त (प्रशासन) अशोक कुमार द्वारा विभिन्न अपेक्षित व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित नही करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई एवं अधिकतम संख्या में आवेदन प्रस्तुत आह्वान किया। इसी संदर्भ में उपायुक्त (प्रशासन) अशोक कुमार द्वारा बांसवाड़ा में कैम्प आयोजित किया गया।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News