मण्डी प्रांगण में दुकान संख्या 1 से 14 तक के व्यापारियों के व्यवस्था

मण्डी प्रांगण में दुकान संख्या 1 से 14 तक के व्यापारियों के व्यवस्था
 

प्रति सप्ताह रोटेशन पद्धति से चक्रानुसार क्रम में व्यवसाय करना होगा
 
 
मण्डी प्रांगण में दुकान संख्या 1 से 14 तक के व्यापारियों के व्यवस्था
मण्डी प्रांगण में स्थित दुकान संख्या  दुकान संख्या 2 व 3 अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी। जबकि शेष दुकान संख्या 1 व 3 से 14 तक प्रति सप्ताह रोटेशन के अनुसार चलेगी।

उदयपुर, 1 मई 2020। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) उदयपुर के मण्डी प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दुकान संख्या 1 से 14 तक के लिए प्रति सप्ताह रोटेशन के अनुसार व्यापार की व्यवस्था की गई है।  

कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव संजीव पण्ड्या ने बताया कि मण्डी प्रांगण में स्थित दुकान संख्या  दुकान संख्या 2 व 3 अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी। जबकि शेष दुकान संख्या 1 व 3 से 14 तक प्रति सप्ताह रोटेशन के अनुसार चलेगी।

जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना हेतु नीलामी चबूतरे पर एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच समुचित दूरी बनाये रखने हेतु एवं एक स्थान पर भीड-भाड़ कम करने की दृष्टि से नीलामी चबूतरे पर कुल 19 ब्लॉक में से 1-1 ब्लॉक को रिक्त रखते हुवे व्यवसाईयो को 2 मई से आगामी आदेशो तक प्रति सप्ताह रोटेशन पद्धति से चक्रानुसार क्रम में एक सप्ताह नीलामी चबुतरे पर निर्धारित ब्लॉक में तथा आगामी सप्ताह आवंटित दुकान पर व्यवसाय करना होगा।

ये निर्देश भी दिए

मण्डी सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि दुकान संख्या 1 से 14 के पीछे की रोड़ पर वाहनों का लोडिंग-अनलोडिंग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी प्रांगण के नीलामी चबूतरे पर अग्रिम आदेशों तक आलु एवं प्याज व तरबूज का व्यवसाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। व्यवसायियों द्वारा निर्धारित व्यवसाय स्थल के अतिरिक्त मण्डी प्रांगण में अन्य किसी जगह पर व्यवसाय करना अनुमत नहीं होगा, अन्यथा मण्डी समिति द्वारा बिना सूचित किये अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया जायेगा। 

मण्डी समिति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी अन्यथा कृषि विपणी अधिनियम एवं राज. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राज. महामारी अधिनियम 1957 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। साथ ही दुकान संख्या 1 से 14 के अतिरिक्त प्रांगण के अन्य थोक व्यवसायियों द्वारा उनको मण्डी में आवंटित व्यवसाय स्थल/दुकान पर ही व्यवसाय करना होगा।

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