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GST कौंसिल का फैसला: रोटी-दवा फ्री, सिन गुड्स पर तगड़ा टैक्स

22 सितंबर से नई व्यवस्था, अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%
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नई दिल्ली 4 सितंबर 2025। देश की राजधानी में चल रही दो दिनों की GST कौंसिल की बैठक में टैक्स में बड़े बदलावों को कल बुधवार को कौंसिल मंज़ूरी मिल गई है। पहले दिन 11 घंटे चली बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चली बैठक के बाद 22 सितंबर के बाद GST स्लैब में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 

मोटे तौर पर अब सिर्फ दो ही स्लैब ही रहेंगे। 12% स्लैब वाली 99 फीसदी वस्तुओं को 5% स्लैब में शामिल किया गया है जबकि 28% स्लैब वाली 90 फीसदी वस्तुओं को 18% स्लैब में शामिल किया गया है। वहीँ रोटी, पराठे, जीवन रक्षक दवाईंयां, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस अब GST मुक्त हो जाएगी जबकि 40% स्लैब में सिन गुड्स और विलासिता की वस्तुओं को शामिल किया गया है। 

आइये जानते है किन स्लैब में कौनसी वस्तुओं और सेवा को रखा गया है 

शून्य यानि 0% स्लैब 

अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर दूध, छेना, पनीर, रोटी, खाकरा, पराठा, ब्रेड, नक़्शे, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षक दवाईंयां तथा कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की 3  दवाईंयां शामिल है। 

18% स्लैब से 5% स्लैब में शामिल वस्तुएं 

हेयर ऑयल, शेम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम, ट्रेक्टर टायर और पार्ट्स शमिल है। 

12% स्लैब से 5% स्लैब में शामिल वस्तुएं

बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, प्री पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बोतल, बच्चो के इस्तेमाल वाले नैपकिन, क्लीनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे, हेंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, ट्रेक्टर, बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, कृषि बागवानी और वानिकी मशीने जो  (भूमि तैयारी, बुआई और कटाई आदि के लिए), थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डॉयग्नोस्टिक किट्स, रीएंजेट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मे शामिल है। 

28% स्लैब से 18% स्लैब में शामिल वस्तुएं 

पेट्रोल/डीज़ल हाईब्रीड कारें, LPG/CNG कारें (1200 CC और 4000 MM तक) डीज़ल व डीज़ल हाइब्रिड कारें (1500 CC और 4000 MM तक), तीन पहिया वाहन, मोटरसाइकिल (350 CC तक) माल ढुलाई वाहन और सभी प्रकार के ऑटो पार्ट्स, एयर कंडीशन, टीवी (32 इंच से ऊपर, LED और LCD समेत), मॉनिटर और प्रोजेक्टर, डिश वाशिंग मशीन शामिल है। 

40% की विशेष स्लैब में शामिल वस्तुएं 

सिन गुड्स यानि पान मसाला, तम्बाकू उत्पाद, सिगरेट, ऐडेड शुगर वाले एयररेटेड ड्रिंक्स और अन्य विलासिता की वस्तुएं, 1200 CC से ऊपर की पेट्रोल और 1500 CC से ऊपर की कारें, 350 CC से अधिक की मोटरसाइकिल और निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट शामिल है।

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