सोशल मीडिया कंपनी एक्स (ट्विटर) से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग के तहत किसी को आमदनी होती है तो इसे जीएसटी के तहत माना जाएगा। सालभर में 20 लाख रुपए से अधिक आय होने पर 18% जीएसटी देय होगा। मालूम हो, प्रीमियम सब्सक्राइबर के पिछले 3 महीने में 1.5 करोड़ इंप्रेशन और 500 फॉलोअर होने पर एक्स ने रेवेन्यू साझा करना शुरू किया है।
कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने हाल ही में एक्स से राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किए हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि 20 लाख रुपये की सीमा की गणना के लिए ऐसी आमदनी को शामिल किया जाएगा जो आमतौर पर जीएसटी से मुक्त हैं। हालांकि, छूट वाली आय पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
वर्तमान में, 20 लाख रुपये से अधिक की सेवाओं से राजस्व या आय अर्जित करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण लेने के लिए पात्र हैं। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है।
इस स्थिति में कराना होगा GST रजिस्ट्रेशन
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकों से सालाना 20 लाख रुपये की ब्याज आय अर्जित करता है। और जो न तो जीएसटी का भुगतान करता है और न ही जीएसटी पंजीकरण कराया है। उन्होंने आगे कहा कि अब, यदि वह व्यक्ति ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से कोई अतिरिक्त कर योग्य आय, मान लीजिए एक लाख रुपये हासिल करता है, तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर की रकम यानी एक लाख रुपये पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सामग्री निर्माता ट्विटर से आय हासिल करता है तो वह जीएसटी के तहत ‘सेवाओं का निर्यात’ मानी जाएगी, क्योंकि ट्विटर भारत से बाहर है और परिणामस्वरूप, आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है।
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