मण्डी प्रांगण में फल-सब्जी व्यापार के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

मण्डी प्रांगण में फल-सब्जी व्यापार के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
 

मण्डी प्रांगण के सभी व्यापारियों-सहायकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा व ब्लूटूथ ऑन रखना होगा।
 
मण्डी प्रांगण में फल-सब्जी व्यापार के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे।

उदयपुर 6 मई 2020। शहर के सविना स्थित मण्डी में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए मण्डी प्रांगण में फल-सब्जी व्यापार के दौरान समस्त व्यापारियों, प्रतिनिधियों, हम्मालो व किसानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये है।

मण्डी सचिव संजीव पण्ड्या ने बताया कि मण्डी प्रांगण के सभी व्यापारियों-सहायकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा व ब्लूटूथ ऑन रखना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि मण्डी प्रांगण में आने वाले को चेहरे पर फेस मास्क अथवा फेस कवर लगाना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने कार्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।

पण्ड्या ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति को कोई फल सब्जी, खाद, बीज, कीटनाशक आदि क्रय-विक्रय नहीं करेगा तथा सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करनी होगी। प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान पर हेण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध रखना होगा तथा दुकान पर कार्य करने वाले प्रत्येक सहायक, हम्माल व आने वाले किसानों को उनके हाथ नियमित रूप से सेनेटाइज करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यवसायी राज्य के बाहर से फल सब्जी लेकर आने वाले विक्रेता, किसानों, व्यापारियो, वाहन चालक, लेबर आदि का नाम, पता, मोबाइल नम्बर व अन्य वाहन से सम्बन्धित विवरण प्रतिदिन संधारित रखेगा तथा मण्डी समिति अथवा जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर इनकी सूचना तत्काल उपलब्ध करवानी होगा। 

व्यवसायी स्वयं एवं अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर कार्य करने वाले सहायकों/प्रतिनिधियों अथवा उनके किसी परिवार के सदस्य के सर्दी, जुकाम, बुखार अथवा अन्य कोरोना संक्रमण संबंधी लक्षण होने पर संबंधित व्यापारी द्वारा तत्काल उसकी जानकारी मण्डी समिति प्रशासन को देनी अनिवार्य होगी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना जानबूझकर छिपाने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

पण्ड्या ने बताया कि इन निर्देशों की किसी प्रकार की अवहेलना किया जाना पाये जाने पर दोषी व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध राज. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी तथा राज. महामारी अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। 

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