चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए कर छूट हेतु आयकर प्रावधान की पालना जरुरी - सीए डॉ. गिरीश आहूजा


चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए कर छूट हेतु आयकर प्रावधान की पालना जरुरी - सीए डॉ. गिरीश आहूजा

ICAI की उदयपुर शाखा द्वारा सेमिनार

 
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उदयपुर 20 मई 2023 । दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इण्डिया की उदयपुर शाखा द्वारा चौरिटेबल ट्रस्ट, संस्थाओं हेतु आयकर प्रावधान, जीएसटी में निरीक्षण, तलाशी, जब्ती, आयकर में अनुमानित आय के प्रावधान पर सेमिनार का आयोजन आईसीएआई भवन में हुआ।

मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से सीए डॉ. गिरीश आहूजा, जयपुर के सीए एडवोकेट जतिन हरजाई व इन्दौर से सीए कीर्ति कुमार जोशी थे। प्रथम सत्र में डा. गिरीश आहूजा ने चौरिटेबल ट्रस्ट, संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज के सम्बन्ध में आयकर के विभिन्न नियमों पर प्रकाश डाला, साथ ही संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, आयकर छूट के लिए आवश्यक शर्तों के बारें में भी बताया। साथ ही दान प्राप्त करने पर उसके टैक्स के प्रावधानों पर चर्चा की। सत्र की अध्यक्षता सीए राकेश लोढ़ा ने की।

द्वितीय सत्र में एडवोकेट जतिन हरजाई ने बताया कि जीएसटी में निरीक्षण, तलाशी, ज़ब्ती के नियमों पर प्रकाश डाला और जीएसटी अधिनियम की व्याख्या की, साथ ही इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों से सदस्यों को अवगत कराया। सत्र की अध्यक्षता सीए ध्रुव शाह ने की।

अन्तिम सत्र में सीए कीर्ति कुमार जोशी ने आयकर में अनुमानित आय के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की और इन स्कीम में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए फ़ायदे व नुक़सान के बारें में बताया। सत्र की अध्यक्षता सीए लोकेश क़ासट ने की। सभी वक्ताओं ने सदस्यों के सवालों के समाधान किए। 

स्वागत शाखा अध्यक्ष सीए अभिषेक संचेती ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सीए रौनक़ जैन, हितेश भदादा, चिराग़ धर्मावत सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहें। धन्यवाद शाखा सचिव सीए राहुल माहेश्वरी ने ज्ञापित किया।  

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