ITR Filing Deadline अब 16 सितंबर रात 12 बजे तक

टैक्स भरने वाले लोग और संस्थाएं लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

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What Happens After You File Your Income Tax Return (ITR)? Next Steps Explained

नई‍ दिल्‍ली 16 सितंबर 2025। CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को आज रात 12 बजे यानि 16 सितंबर रात बजे तक बढ़ा दी है।  

सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने देर रात यह फैसला ल‍िया गया। अब आप 16 सितंबर यानी आज रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह तारीख 15 सितंबर थी। टैक्स भरने वाले लोग और संस्थाएं लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

 इनकम टैक्स विभाग ने पहले कहा था कि 15 सितंबर की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से भी सावधान रहने को कहा था। लेकिन, अब सीबीडीटी ने अंतिम समय में तारीख बढ़ा दी है।

सीबीडीटी (CBDT) ने सोमवार देर रात एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि आकलन वर्ष (AE) 2025-26 के लिए आरटीआर भरने की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई, 2025 थी। इसे बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था।

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सीबीडीटी ने कहा, 'आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2025 को थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया था। सीबीडीटी ने इन आईटीआर को दाखिल करने की तारीख को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।'

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सीबीडीटी ने यह भी बताया कि 16 सितंबर को रात 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसलिए यह पोर्टल कुछ समय के लिए बंद रहेगा। सीबीडीटी के अनुसार, 'उपकरणों में बदलाव करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को 12:00 पूर्वाह्न से 02:30 पूर्वाह्न तक रखरखाव मोड में रहेगा।'

क्या है पेनल्टी का नियम

नियमों के अनुसार अगर कोई टैक्सपेयर 16 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता है, तो वह विलंबित रिटर्न (Belated ITR) फाइल कर सकता है।  इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139 (1) के तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल और संशोधित करने की सुविधा है लेकिन, इसके साथ पेनल्टी भी देनी होगी। 

  • 16 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ITR फाइल करने पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा। 
  • स्मॉल टैक्सपेयर्स (जिनकी इनकम ₹5 लाख से कम है) को केवल ₹1000 पेनल्टी देनी होगी। 
  • इसके अतिरिक्त रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। 

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