ITR भरने की डेडलाइन 15 सितंबर, देर हुई तो लगेगा जुर्माना
डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम
नई दिल्ली 13 सितंबर 2025। आयकर रिटर्न भरने (ITR) की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। अब केवल दो दिन ही बचे है। अगर समय पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं हुआ तो करदाताओं को जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल की आखिरी तारीख पहले सरकार ने 31 जुलाई 2025 रखी थी लेकिन ITR फॉर्म्स से जुडी तकनीकी समस्याओ के कारण डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई थी।
आयकर रिटर्न (ITR) भरने में अब केवल दो दिन बचे है लेकिन करदाताओं को ITD के e -filing पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करते समय तकनीकी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। करदाताओं और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अनुसार Annual information statement (AIS), फॉर्म 26AS और Taxpayer information Summary (TIS) को एक्सेस करने में समस्या आ रही है।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार 13 सितंबर को जानकारी दी कि Assessment year (AY) 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा "टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद, जिनकी मदद से अब तक 6 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है, जहां कॉल, लाइव चैट, WebEx sessions & Twitter/X के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।''
डेडलाइन बढ़ाने की मांग
कई टैक्स प्रोफेशनल्स और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं और ITR एक्सेल यूटिलिटी भी देर से जारी की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बावजूद एक्सपर्ट का मानना है कि डेडलाइन आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है।
क्या है पेनल्टी का नियम
नियमों के अनुसार अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता है, तो वह विलंबित रिटर्न (Belated ITR) फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139(1) के तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल और संशोधित करने की सुविधा है लेकिन, इसके साथ पेनल्टी भी देनी होगी।
- 15 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ITR फाइल करने पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा।
- स्मॉल टैक्सपेयर्स (जिनकी इनकम ₹5 लाख से कम है) को केवल ₹1000 पेनल्टी देनी होगी।
- इसके अतिरिक्त रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
Source: Media Reports
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