कोरोना महामारी और लॉक डाउन के बीच करदाताओं के लिए एक अच्छी खबर है। आयकर विभाग (Income Tax) ने आज गुरुवार को असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की मियाद को बढ़ा दिया है। पहले पूर्व इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया गया है।
विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है. इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया करवाना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सैलरी से प्राप्त आय वालो के लिए फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में महत्वपूर्ण सहायक है। यह आय के सबूत के तौर पर होता है। फॉर्म 16 एक तरह का सर्टिफिकेट है, जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई किया जाता है।
इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी तारीख को भी 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है।
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