उदयपुर, 29 जुलाई 2020। राज्य सरकार द्वारा जारी युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम उदयपुर द्वारा 7.5 प्रतिशत वार्षिक प्रभावी ब्याज दर पर उद्योग, होटल, हॉस्पीटल स्थापित करने हेतु 1.50 लाख तक एवं इससे अधिक 5 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 7 से 10 वर्ष तक है।
उप प्रबंधक प्रवीण पारख ने बताया कि यह योजना उन युवाओं के लिए है, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष तक हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक हो। उन्होंने बताया कि भूमि भवन, यन्त्र संयंत्र की लागत पर 70 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकेगा एवं शेष राशि स्वयं को लगानी होगी।
योजना के अंतर्गत आवेदन शुल्क व् प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। इच्छुक उद्यमी निगम कार्यालय मे किसी कार्य दिवस मे उपस्थित होकर अधिक जानकारी प्राप्त करें एवं योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते है।
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