मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मिलेगा ऋण

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मिलेगा ऋण

अल्पसंख्यकों को व्यावसायिक ऋण हेतु साक्षात्कार 14 को
 
 
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मिलेगा ऋण

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया ने बताया कि विभाग द्वारा 4 प्रतिशत बैंक ब्याज सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यवसायिक ऋण हेतु समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार 14 सितंबर, (सोमवार) को प्रातः 11 बजे से जिला परिषद, मुख्य सभागार कलेक्ट्रेट परिसर उदयपुर में आयोजित होंगे।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मिलेगा ऋण

उद्योगों, सेवा कार्य एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण लेने पर उद्योग विभाग 8,6 और 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक अरूणा शर्मा ने बताया कि इस योजना में चालू वर्ष में जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर के 440 इकाइयों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य मिला है जिसके विरूद्ध 211 आवेदन पत्र बैंकों व वित्तीय संस्थानों को भिजवाये जा चुके हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा 74 व्यक्तियों को 18.30 करोड रूपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि योजना में आंषिक संषोधन कर इकाइयों को और अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। अब कुल ऋण का 25 प्रतिशत तक की सीमा तक भूमि पर भी ब्याज अनुदान मिलेगा तथा व्यापार के लिए कार्यषील पूंजी हेतु अधिकतम 25 लाख रूपये तक का ऋण भी ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि मांस, मदिरा, मादक पदार्थो, विस्फोटक पदार्थों, 10 लाख से अधिक के परिवहन वाहन, पुनः चक्रित न किये जाने वाले पोलीथीन तथा कृषि व संबंधित गतिविधियों पर योजना में लाभ देय नहीं है।

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