अब छोटे व्यापारी भी बुक करा सकेंगे 10 वेगन तक की मालगाड़ी

अब छोटे व्यापारी भी बुक करा सकेंगे 10 वेगन तक की मालगाड़ी

रेलवे के माल ग्राहकों के लिए एक और प्रोत्साहन

 
अब छोटे व्यापारी भी बुक करा सकेंगे 10 वेगन तक की मालगाड़ी
ये आदेश दिनांक 20.08.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक लागू रहेंगे।   

उदयपुर। रेलवे द्वारा अपने माल और पार्सल के परिवहन के लिए माल ढुलाई करने वालों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गयी हैं। वर्तमान बाजार परिदृश्य को देखते हुए और मौजूदा यातायात पैटर्न के आधार पर, इस तरह की योजनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे तथा माल यातायात ग्राहकों, दोनों को फायदा मिलता है। 

माल ढुलाई के लिए रेलवे के माध्यम से माल ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा जो प्रोत्साहन योजनाएँ प्रारंभ की गयी है उनमे से एक लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम लायी गयी है जो टीईएफडी (TEFD-ट्रेडिशनल एम्पटी फ्लो डायरेक्शन) योजना में संशोधन का रूप है।  

इसके अन्तर्गत बीसीएन / बीसीएनए / बीसीएनएएचएस और बीसीएनएचएल प्रकार के वैगन के मामले में एक रैक में वैगनों की न्यूनतम संख्या को संशोधित कर कम किया गया है। 

इसके तहत 1 रैक में इन वैगनों को न्यूनतम 10 की संख्या में उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थार्त अब मात्र 10 वैगन मात्र के रैक से भी अपना माल बुक कर माल यातायात ग्राहक अपना माल देश में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे इससे छोटे व्यापारियों को भी टीईएफडी पॉलिसी के तहत लाभ मिल सकेगा। जहाँ पूर्व में बीसीएन / बीसीएनए / बीसीएनएएचएस प्रकार के वैगन के लिये एक रैक में न्यूनतम 20 तथा बीसीएनएचएल प्रकार के वैगन के लिये एक रैक में न्यूनतम 29 वेगन माल बुक कराने की बाध्यता थी। जिसे अब 1 रैक में न्यूनतम 10 वैगन भी बुक किए जा सकेंगे। ये आदेश दिनांक 20.08.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक लागू रहेंगे।   

उल्लेखनीय है की टीईएफडी (TEFD-ट्रेडिशनल एम्पटी फ्लो डायरेक्शन) योजना के अन्तर्गत कई प्रावधान कर रेलवे के मालभाड़ा ग्राहकों को प्रोत्साहन के रूप में कई प्रकार की छुट दी गयी है।  

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