होटल-रेस्टोरेंट, क्लब व शॉपिंग माल के संचालन को अनुमति

होटल-रेस्टोरेंट, क्लब व शॉपिंग माल के संचालन को अनुमति
 

मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए गए हैं

 
होटल-रेस्टोरेंट, क्लब व शॉपिंग माल के संचालन को अनुमति

जिला कलक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) श्रीमती आनंदी ने लॉकडाउन 5.0 की क्रियान्विति के संबंध में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व शॉपिंग माल के संचालन को सशर्त दिनांक 08.06.2020 से पुनः प्रारंभ किये जाने की अनुमति दी है।

उदयपुर, 8 जून 2020। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) श्रीमती आनंदी ने लॉकडाउन 5.0 की क्रियान्विति के संबंध में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व शॉपिंग माल के संचालन को सशर्त दिनांक 08.06.2020 से पुनः प्रारंभ किये जाने की अनुमति दी है।

कलक्टर ने बताया कि होटल व अन्य अतिथि सेवाओं के तहत इन समस्त इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु “होटल व अन्य अतिथि सेवाओं” के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।  

इसी प्रकार रेस्टोरेंट एवं क्लब को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु “रेस्टोरेंट” के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करने के साथ टेबल सीटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से करने के निर्देश दिए हैं कि दो टेबल सीटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी हो। इसके साथ ही फास्ट फूड इकाईयों, जहां स्टेडियम टेबल है, वहाँ टेबलों के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाये एवं एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।

आदेश में बताया गया है कि शॉपिंग मॉल्स को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु “शॉपिंग मॉल्स“ के संबंध में जारी मानक संचालन प्रकिया की पूर्ण पालना करनी होगी।

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