एक ही दिन में होगा क्लियर होगा चेक, नया नियम 4 अक्टूबर से लागू
RBI की चेक क्लियरिंग को लेकर नई गाइडलाइंस
नई दिल्ली 3 अक्टूबर 2025। कल 4 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना होगा। इससे चेक के जरिए भुगतान करना तीव्र और आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है।
नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है।
क्या है नया सिस्टम?
RBI ने बताया है कि मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System - CTS) को अब और फास्ट बनाया जाएगा। अब जैसे ही आप चेक बैंक में जमा करेंगे, उसकी स्कैन कॉपी तुरंत क्लियरिंग हाउस और फिर पेमेंट करने वाले बैंक को भेज दी जाएगी। वहां से बैंक को तय समय में चेक को मंजूरी या रिजेक्ट करना होगा। इससे क्लियरिंग का टाइम 2 दिन से घटकर कुछ घंटे का रह जाएगा।
दो चरणों में लागू होगा नया चेक क्लियरिंग सिस्टम
पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक लागू होगा। बैंक को चेक मिलने के बाद शाम 7 बजे तक मंजूरी देनी होगी। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप पास हो जाएगा।
दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से तक लागू होगा। बैंक को चेक आने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसे क्लियर करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपने सुबह 10 बजे चेक जमा किया, तो दोपहर 1 से 2 बजे तक वह पास हो जाएगा।
टाइमिंग और प्रोसेस
बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रेजेंटेशन सेशन चलाएंगे, यानी दिनभर स्कैन कॉपी भेजी जाती रहेगी। कन्फर्मेशन का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। पहले चरण में 7 बजे तक बैंक को जवाब देना होगा, लेकिन दूसरे चरण से सिर्फ 3 घंटे में ही क्लियरिंग करनी होगी।
ग्राहकों को होगा सीधा फायदा
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। अब आपको पैसे आने के लिए 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंक को क्लियरिंग के बाद 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा डालना होगा। यानी अब चेक जमा करने पर आपका पैसा लगभग उसी दिन आपके पास होगा।
