स्टार ब्रेड से मिली जुलती ब्रेड पर वाणिज्य न्यायालय ने लगाईं रोक

स्टार ब्रेड से मिली जुलती ब्रेड पर वाणिज्य न्यायालय ने लगाईं रोक

उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय स्टार ब्रेड के नाम,पैकिंग तथा गुडविल को भुनाते हुए महालक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स ने मिलती जुलती पैकेजिंग में ब्रेड बाजार में बिक्री करनी शुरू कर दी।

 
star bread

उदयपुर।  वाणिज्यिक न्यायालय जिला उदयपुर ने उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय स्टार ब्रेड से मिलती जुलती नाम व पैकिंग से ब्रेड बनाकर बाजार में बेचने वाले व्यापारी को अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। 

मेसर्स स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स स्टार कैंपस गुमानियाँवाला पुलां (प्रोप्राइटर इस्माइल अली अकबर अली) ने अधिवक्ता नारायण चांदवानी के ज़रिये मेसर्स महालक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स मठ मादड़ी रोड इंडस्ट्रियल एरिया (धर्मदास सिंधी उर्फ़ बाबूभाई) के खिलाफ शहर के वाणिज्यिक न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था। जिसमे न्यायालय ने प्रार्थी (स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स) से मिलती जुलती पैकिंग में महालक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स की ब्रेड का विक्रय करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। 

उल्लेखनीय है की स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स पिछले 25 वर्षो बेकरी उत्पादकों की श्रृंखला में रॉयल स्टार मिल्क ब्रेड का प्रोडक्शन करती है। कालांतर में इस प्रोडक्ट का नाम बदलकर स्टार ब्रेड किया गया। उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय स्टार ब्रेड के नाम,पैकिंग तथा गुडविल को भुनाते हुए महालक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स ने मिलती जुलती पैकेजिंग में ब्रेड बाजार में बिक्री करनी शुरू कर दी। जिससे स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स की बिक्री और गुडविल पर प्रतिकूल असर पड़ा।

महलक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स का संचालक धर्मदास सिंधी उर्फ़ बाबूभाई पूर्व में स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स में ही कार्यरत था। पूर्व में धर्मदास सिंधी उर्फ़ बाबूभाई को स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स ने कमीशन के आधार पर विपणन हेतु अधिकृत किया था। लम्बे समय से उसके द्वारा प्रार्थी के उत्पादों पर उदासीनता दिखाई और अपने रेम्युनेरेशन से असंतोष जताया जिसे प्रार्थी को भारी नुक्सान भी उठाना पड़ा था। 

उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने आरोप लगाया की उसके द्वारा अपने माल के विपणन के लिए जिस व्यक्ति धर्मदास सिंधी उर्फ़ बाबू भाई को रखा था उसी ने ब्रेड का उत्पादन आरम्भ करते हुए बिना FSSAI नंबर के रॉयल स्टार के नाम से ब्रेड बनाकर बेचना शुरू कर दिया। 

वाणिज्य न्यायलय की पीठासीन अधिकारी शिवानी जौहरी भटनागर ने दोनों पक्षों की बहस सूनने के बाद आदेश दिया की महालक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स ने कूटरचित माध्यम से अनफेयर ट्रेड प्रेस्टीसेस का उपयोग करते हुए अपना उत्पाद बेचा है जिससे स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स की गुडविल व् व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।  

न्यायालय ने स्टार फ़ूड प्रोडक्ट्स (इस्माइल अली) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादी महालक्ष्मी फ़ूड प्रोडक्ट्स के धर्मदास सिंधी को आदेश दिया की प्रार्थी से मिलती जुलती पैकिंग में अपने ब्रेड उत्पाद को विक्रय करने पर आगामी आदेश पर रोक लगा दी है।      
 

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