उदयपुर में धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन और दबाव बनाने के 11 आरोपी गिरफ्तार
Udaipur Times, Crime Update: 8 जून 2026। ज़िले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन और दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
पुलिस के अनुसार 6 जून 2026 को कानूबड़ा निवासी नागालाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे बिलवाई फला, कानूबड़ा में आयोजित एक धार्मिक सभा में बुलाया गया था। वहां मौजूद लोगों ने उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और दावा किया कि ऐसा करने से उसके परिवार की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसे प्रलोभन दिया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर घर में खुशहाली आएगी और चमत्कार होंगे।
रिपोर्ट में बताया गया कि जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302, 196(1)(ए) बीएनएस तथा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल तथा वृत्ताधिकारी राजीव राहड़ के सुपरविजन में ऋषभदेव थानाधिकारी हेमन्त अहारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
पुलिस ने जांच और पूछताछ के दौरान पाया कि आरोपित मिशनरी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करते हुए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को प्रलोभन और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों में हरिश, मैंगलाल, अमित कुमार, बाबूलाल, शंकरलाल, राकेश, अनिल, नारायण, दिनेश, पलाश गुलहानी तथा आशीष मसीह शामिल हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
