एटीएस ने रेलवे ब्रिज मामले में 2 आरोपी पिता पुत्र को किया कोर्ट में पेश, मांगा पुलिस रिमांड

कोर्ट ने दोनों के लिए 4 दिन का रिमांड स्वीकृत किया है
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Oda Bridge blat

उदयपुर19 नंवबर 2022 । उदयपुर में पिछले दिनों हुए ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपियों धुलचंद और प्रकश की सुचना पर डिटेन किए पिता पुत्र बिहारीलाल और उसके बेटे अंकुश सुहालका निवासी तितरड़ी को एटीएस की टीम ने आज शनिवार को उदयपुर कोर्ट के समक्ष पेश किया। 

इस दौरान अनुसंधान अधिकारी ने दोनों के लिए मामले से जुड़े अनुसंधान को लेकर 5 दिन के रिमांड की मांग की, जिस पर कोर्ट ने दोनों के लिए 4 दिन का रिमांड स्वीकृत किया है। 

शनिवार को एटीएस के एडीशनल एसपी अनंत कुमार के सुपरविजन में एटीएस की टीम दोनों आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान आरोपियों के वकील रजनीश माहुर और संजीव शुक्ल भी मौजूद रहे। 

इस मौके पर एडवोकेट संजीव शुक्ल ने बताया की कोर्ट ने दोनों आरोपियों बिहारीलाल और अंकुश सुहालका जो की पिता और पुत्र है उनके के लिए 4 दिन का रिमांड स्वीकृत किया गया, शुक्ल ने बताया की साथ ही में एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था की पुलिस की कार्यवाही के दौरान अधिवक्ताओं को दोनों से मिलने दिया जाए जिसको भी कोर्ट ने स्वीकृति दी है। 

गौरतलब है की कुछ दिन पूर्व उदयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित ओडा रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ था जिसके दौरान रेल पटरी को खासा नुक्सान पहुंचा था और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच विभिन स्टेट और नेशनल लेवल की सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी। 17 नवम्बर को एटीएस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बाल अपचारी सहित 3 लोगों को डिटेन किया गया था। जिनमे से 2 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। 

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