उदयपुर, 26 नवंबर 2020 ।राज्य सरकार के निर्देशानुसार शादी समारोहों के आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा द्वारा नियुक्त किए गए इंसीडेंट कमांडर्स द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और अवहेलना पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि बुधवार को गिर्वा तहसीलदार और इंसीडेंट कमाडर युवराज कौशिक व दल द्वारा किए गए निरीक्षण दौरान गोवर्धन विलास क्षेत्र में शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर कार्यवाही कर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि गोवर्धन विलास स्थित लेक गार्डन सोसाइटी में आयोजक बसंत जैन तथा सीजंस पार्क के प्रबंधक किशोर झाम्बानी पर शादी में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपये और बिना मास्क उपयोग पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाकर वसूल किया गया।
इसी प्रकार दोनों को शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि 27 नवंबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 व 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत कार्यवाही की जाएगी एवं मेरिज गार्डन सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
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