उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ मंदिर में रेप करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को जंगल में ले जाकर कई बार रेप किया।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले आज सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 12 अप्रैल 2021 को नाबालिग पीड़िता ने अस्पताल सदर थाना पुलिस को बयान दिए। पीड़िता ने बताया की आरोपी हरीश उर्फ हरिराम (21) पुत्र कालू निवासी छैला खेरवाड़ा फला कंडूला को वह पहचानती है। आरोपी ने उसे फोन कर जंगल में बुलाया। रात को उसे एक मंदिर में रखा और उसके साथ रेप किया।
इसके बाद आरोपी ने उसे कई बार जंगल में बुलाया और उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ कई बार रेप किया। पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई। तबियत खराब होने पर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में आज स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी हरीश उर्फ हरिराम को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वही 1 लाख 50 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है।
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