उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस में जयपुर की NIA कोर्ट द्वारा 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल


उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस में जयपुर की NIA कोर्ट द्वारा 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

आरोपियों में दो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं
 
Udaipur Murder Update Two persons arrested from Khanjipeer

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जयपुर कोर्ट ने उदयपुर में हुए कुख्यात कन्हैया लाल हत्याकांड में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। सूत्रों के अनुसार एनआईए द्वारा गुरुवार, 22 दिसंबर को जारी आरोप पत्र 11 अभियुक्तों की साजिश की ओर इशारा करता है, जिसमें दो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे।

मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के अलावा चार्जशीट में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं। चार्जशीट में दो पाकिस्तानी नागरिक, सलमान और अबू इब्राहिम को भी नामजद किया गया है।

लगभग 6 महीने की पूछताछ, जांच और रोल प्ले के बाद, एनआईए ने कहा है कि ये 11 लोग कट्टरपंथी थे और भारत के साथ-साथ सीमा पार से उन्हें दी जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री से प्रेरित थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 11 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए ने चार्जशीट में उल्लेख किया है कि दो मुख्य आरोपियों में से एक रियाज अत्तारी के कराची स्थित कट्टरपंथी समूह दावत-ए-इस्लामी के साथ संबंध थे। चार्जशीट के मुताबिक, अत्तारी  और घोस को 2014 में दावत ए इस्लामी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कराची बुलाया गया था। चार्जशीट के अनुसार, उदयपुर के मोहम्मद जावेद ने रेकी की और दुकान में कन्हैया की उपस्थिति के बारे में घौस और रियाज़ अत्तारी को जानकारी दी थी। जांच में यह भी उल्लेख किया गया है कि सलमान ने रियाज अत्तारी को प्रतिशोध की कार्रवाई करने के लिए उकसाया था।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (34), 452, 153 और 295 के साथ-साथ यूएपीए की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 302 हत्या से संबंधित है और अन्य धाराएं देश में साजिश रचने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित हैं।

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