चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना

चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना 

परिवादी से उधार ली गई राशि 2,40,000/- रूपये का भुगतान न कर परिवादी के साथ किया धोखा
 
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उदयपुर। जिले की निचली अदालत के चेक बाउंस मामले में सजा सुनाते हुए मामले के दोषी के 1 साल की कैद और 3 लाख के जुर्माने सजा को अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2 उदयपुर ने बरकरार रखते हुए तथा आरोपी बंशीलाल पुत्र टेकचंद सुथार को गिरफ्तार कर सजा भुगतने के लिए जेल भिजवाया। साथ ही 3,00,000 (अक्षरे तीन लाख रूपये) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।   

दरअसल डायमंड कॉलोनी, पंचेश्वर महादेव की गली भुवाणा निवासी चंद्र भान सिंह ने आरोपी बंशीलाल के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया था।  दरअसल बंशीलाल ने चंद्रभान सिंह से परिवाद के चलते राशि उधर ली थी।  उधर राशि की देय तिथि आने पर बंशीलाल ने सोच समझ कर और ये जानते हुए की उसके बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं हैं उसके बावजूद चेक जारी किया किया जो की बाउंस हो गया।  

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