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ACB उदयपुर ने रिश्वत मामले में अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

प्रकरण संख्या 221/2024 दर्ज कर जांच शुरू
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उदयपुर, 14 नवंबर 2025। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर ने जयपुर निरीक्षण विभाग के तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी चंद्रमोहन गोस्वामी के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में चार्जशीट पेश की है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी चंद्रमोहन गोस्वामी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उदयपुर जिले के कानोड़ स्थित चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद सामग्री की ऑडिट रिपोर्ट में आक्षेप लगाकर शिक्षक भूपेंद्र कुमार जोशी से 12 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने स्काउट जंबूरी शिविर, रोहट (पाली) में भेजे गए 15 हजार रुपए के एडवांस खर्च के समायोजन को लेकर सही रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत की मांग की थी।

भूपेंद्र जोशी ने आरोपी द्वारा बताए गए यूपीआई ऐप “फोनपे” के माध्यम से 12 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। एसीबी की जांच में यह भुगतान रिश्वत के रूप में किया जाना पाया गया। इस पर प्रकरण संख्या 221/2024 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के बाद आरोपी चंद्रमोहन गोस्वामी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत आरोप प्रमाणित पाए गए। निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया।

यह कार्रवाई डॉ. रामेश्वर सिंह, उपमहानिरीक्षक पुलिस, एसीबी उदयपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत, प्रभारी एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर द्वारा माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय क्रम संख्या 1, उदयपुर में की गई।

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