उदयपुर,12.06.24 - District and Session Court Udaipur की POCSO Act Court- 1 ने बुधवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी।
इस मामले में आरोपी के Advocate Govind Vaishnav ने बताया की पीड़िता के पिता ने मार्च 2024 में Hiran Magri Police Station में आरोपी के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को जबरन Kidnap करने का आरोप लगते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस ने पीड़िता को ढूंढकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया।
पीड़िता ने पुलिस बताया था की आरोपी उसे जबरन अपने साथ लगाया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की Section 363, 366 and 376 and 4/6 of POCSO ACT के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने उसे 11 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया और 12 मार्च को Court के समक्ष पेश किया जहां से उसे Judicial Custody में भेज दिया गया।
Vaishnav ने बताया की तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में था और मामला विचाराधीन था।
उन्होंने बताया की दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है,और ऐसे मामलों में पुलिस को 90 दिनों में चालान पेश करना होता है , लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा चालान 92 दिनों में पेश किया गया।
Vaishnav ने कहा की इसी बात तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्री लीगल ऐड के तहत आरोपी की पैरवी करते हुए बुधवार 12 जून 2024 को न्यायालय से जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई ,जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी को स्वीकार किया गया ।
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