कोरोना के विरुद्ध जंग अभी ख़तम नहीं हुई है लेकिन जिले की सुरक्षा और कोरोना की रोकथाम हेतु जिला पुलिस अधीक्षक डॉ राजीव पचार ने फैलते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देश व गाइड लाइन को उलंघन करने व होम आइसोलेशन से बाहर निकल कर कोविड - 19 के संक्रमण को फ़ैलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश समस्त थानाधिकारियों को दिए गए है।
इस कार्यवाही के तहत धारा 188, 269, 270 भादस व धारा 51 राजस्थान आपदा प्रबंधन अभिनियम 2005 एवं धारा 05 राजस्थान 2020 के तहत जिले भर में प्रकरण दर्ज किये गए।
थाना प्रताप नगर के अंतर्गत थानाधिकारी विवेक सिंह के निरिक्षण में अलग अलग टीमों द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया जिसमें 10 व्यक्तियों के विरुद्ध जो की कोरोना पॉजिटिव व होम आइसोलेशन के नियमो का उलंघन कर बाहर घुमते नजर आये। इस कृत्य अपराध धारा - 188, 269, 270 भादस व धारा 51 राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं धारा 05 राजस्थान आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2020 के अंतर्गत कुल 4 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।
वही शहर के दूसरे थाना अम्बामाता थाना में जगदीश गमेती पिता धर्मा (40) निवासी एकलव्य कॉलोनी कोरोना संक्रमण होने के बावजूद दिशानिर्देश व गाइड लाइन की अवहेलना करते पाए गया।
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