उदयपुर 23 मई 2025। नवंबर 2016 से चल रहे चर्चित दुदानी ड्रग्स केस में आखिरकार फैसला आ गया है। एनडीपीएस (NDPS) विशेष न्यायालय ने मामले में शामिल सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
इस केस में प्रमुख आरोपियों में रवि दुदानी, परमेश्वर व्यास, सुभाष दुदानी, अनिल मलकानी, संजय आर पटेल, अतुल म्हात्रे, निर्मल दुदानी और गुंजन दुदानी शामिल थे। जानकारी के अनुसार, ट्रायल के दौरान ही सुभाष दुदानी की मृत्यु हो गई थी।
मामले की सुनवाई लम्बे समय तक चली और बाद में यह केस NDPS कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। न्यायाधीश मनोज वैष्णव ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों की भूमिका ड्रग्स तस्करी और वितरण में सक्रिय थी, जो NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराध है।
यह मामला एक समय पर सुर्खियों में था जब बड़े पैमाने पर सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए गए थे और इस गिरोह की कई कड़ियाँ देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ी पाई गई थीं। जांच एजेंसियों की कार्यवाही और साक्ष्यों के आधार पर आखिरकार न्यायालय ने शुक्रवार को अंतिम बहस सुनी और फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा।
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजेश वसीटा से मिली जानकारी के अनुसार या मामला 2016 में सेशन कोर्ट में चलने के बाद स्पेशल NDPS कोर्ट में ट्रांसफर हुआ और लगातार तीन साल से स्पेशल कोर्ट में ही चला।
इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जिसमे से 5 आरोपियों को ज़मानत मिल गई थीं और तीन आरोपी जेल में ही थे इनको जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज हो गई थीं। इस के दौरान एक आरोपी सुभाष दुदानी को न्यायिक हिरासत में ही मृत्यु हो गई थीं।
वसीटा ने बताया की इस मामले में कुलदीप 109 गवाह थे जिनमे से 50 गवाह कोर्ट में दर्ज किए गए तो वहीं सभी अन्य गवाहों को तर्क किया गया था, इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक दस्तावेज एग्जीबिट किये गए थे 1600 आर्टिकल्स और 300 के करीब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी शामिल है।
वसीटा के मुताबिक यह मामला 23.5 मेट्रिक टन ड्रग्स से जुडा है जिसकी कीमत करीब 5000 करोड़ से ज्यादा मानी गई है। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोष सिद्ध पाया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गाया है और फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। इस मामले में 3 स्पेशल पीपी थे जिनमे डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, एसपी शर्मा और राजेश वसीटा शामिल है।
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