कनिष्ठ सहायक 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार


कनिष्ठ सहायक 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

सहकारी संस्था की नवीन कार्यकारिणी के गठन के पश्चात सर्टिफाईड प्रतिलिपि देने की पत्रावली को क्लीयर करने की एवज़ में मांगी थी रिश्वत

 
ACB

एसीबी चितोड़गढ़ यूनिट ने प्रतापगढ़ में कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समिति के कनिष्ठ सहायक कों 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में भी रिश्वत लेने के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दण्डित हो चुका है, आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी हैं।

ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ यूनिट द्वारा मंगलवार को प्रतापगढ़ में कार्यवाही करते हुये भागीरथ गोदारा कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़ को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ यूनिट को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सहकारी संस्था की नवीन कार्यकारिणी के गठन के पश्चात सर्टिफाईड प्रतिलिपि देने की पत्रावली को क्लीयर करने की एवज में आरोपी भागीरथ गोदारा कनिष्ठ सहायक द्वारा 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कैलाश सान्दू के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज टीम द्वारा प्रतापगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये भागीरथ गोदारा पुत्र धन्नाराम निवासी धनकोली, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़ को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ सहायक पूर्व में वर्ष 2002 में नागौर एसीबी द्वारा 4300 रुपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया था। उस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 वर्ष कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। जिसपर सेवा से बर्खास्त होने के पश्चात आरोपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः सेवा में आया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस  सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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