राजसमंद में हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, ₹30 हजार का जुर्माना

राजसमंद कोर्ट ने 2020 के तलवार हमले के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹30 हजार जुर्माने से दंडित किया।

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ACB Court

 

 

 

Udaipur Times News, Rajsamand News , Courts Order, राजसमंद,28 जुलाई 2026 - जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी किशन सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और कुल ₹30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की पूर्ववर्ती धाराओं 307 (हत्या का प्रयास) एवं 452 (घर में घुसकर हमला) के तहत यह फैसला सुनाया। CourtVerdict

अभियोजन के अनुसार 20 जून 2020 की रात राजनगर थाना क्षेत्र के सांगठ खुर्द चौराहे पर स्थित दुकान के पास आरोपी किशन सिंह शराब के नशे में पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। RajsamandNews

उसे वहां से हटाने के बाद वह तलवार लेकर वापस आया और दुकान के कमरे में घुसकर हरिसिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में हरिसिंह के सिर, पीठ और हाथों पर गंभीर चोटें आईं तथा उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। SwordAttack

मामले में राजनगर थाने में प्राथमिकी संख्या 169/2020 दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। LegalNews

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 37 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं ₹25 हजार तथा धारा 452 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं ₹5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया।

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