उदयपुर के 2 करोड़ रुपए के रिश्वतकांड में ASP मुकेश सोनी की जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 38 दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद हैं निलंबित एएसपी; तकनीकी साक्ष्यों को कोर्ट ने माना गंभीर

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ASP Mukesh Soni

 

Udaipur Times, Udaipur 272 Plot Scam: उदयपुर नगर निगम के 272 प्लॉट घोटाले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार SOG के निलंबित ASP मुकेश कुमार सोनी को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।

न्यायाधीश संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता और जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

ACB ने 27 सितंबर को मुकेश सोनी को गिरफ्तार किया था। वह 3 अक्टूबर से उदयपुर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के कारण उन्हें जेल में ही रहना होगा।

यह मामला उदयपुर नगर निगम के 272 प्लॉट घोटाले में फाइनल रिपोर्ट (FR) लगाने और जब्त सामान छुड़वाने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने से जुड़ा है। ACB ने करीब सवा महीने पहले इस मामले में दलाल सज्जन सिंह को रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद जांच के आधार पर ASP मुकेश सोनी को गिरफ्तार किया गया।

मोबाइल स्क्रीन पर लिखकर दिखाई थी 2 करोड़ की रकम

मामले का एक अहम पहलू रिश्वत मांगने का कथित तरीका रहा। आरोप है कि आवाज रिकॉर्ड होने के डर से ASP सोनी ने परिवादी से मुंह से रकम मांगने के बजाय रानी रोड पर कार में बैठकर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2 करोड़ रुपए लिखकर दिखाए थे।

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि ASP ने सीधे तौर पर मुंह से रिश्वत की मांग नहीं की थी। यह भी कहा गया कि ट्रैप कार्रवाई के समय वह अपने पिता के निधन के कारण बालोतरा में थे।

वहीं, ACB की ओर से अदालत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), टावर लोकेशन, व्हाट्सऐप कॉल रिकॉर्डिंग और मोबाइल स्क्रीन पर रकम दिखाने से जुड़े तकनीकी साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने इन साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत याचिका खारिज कर दी।

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