सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक पर रिश्वत का आरोप
ACB ने दाखिल की चार्जशीट
उदयपुर 16 सितंबर 2025 । डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी, जोन उदयपुर के संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (सेवानिवृत्त), के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर की जांच में आरोपित डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी पर आरोप साबित हुए हैं।
आरोपी ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए रेवाबा इन्फर्टीलिटी हॉस्पिटल उदयपुर का निरीक्षण करने के दौरान सोनोग्राफी रजिस्टर कब्जे में लिया और सोनोग्राफी मशीन को मनोहर मेटरनिटी होम, राजसमन्द में स्थानांतरित करने की एवज में रिश्वत मांगी।
शिकायतकर्ता डॉ. जयप्रकाश अग्रवाल, निवासी मनोहरसिटी, राजसमन्द ने आरोप लगाया कि आरोपी ने 1,25,000 रुपये की रिश्वत राशि अपने कार्यालय कक्ष में ली। इस रिश्वत राशि को दोनों स्वतंत्र गवाहों के सामने बरामद किया गया। मामले की जांच एसीबी के उपमहानिरीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया के निर्देशन में पूरी की गई।
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट तैयार की गई और उसे माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कम संख्या 1 उदयपुर में प्रस्तुत किया गया। पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत की अगुवाई में यह कार्यवाही संपन्न हुई।
यह मामला आदर्श उदाहरण बन गया है कि सरकारी पद का दुरुपयोग रोकने और ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। आरोपित डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
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