बिना अनुमति विवाह समारोह करने पर बनाया चालान

5 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया

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बिना अनुमति विवाह समारोह करने पर बनाया चालान

वली गांव में सोमवार को एक विवाह समारोह के लिए  कोविड गाइडलाइन के अनुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित नहीं किया गया था।

उदयपुर, 26 अप्रेल 2021। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत निर्धारित कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सोमवार को प्रशासन ने 5 हजार रूपये का जुर्माना वसूला। राज्य सरकार के द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार विवाह से जुडे़ किसी समारोह का आयोजन करने से पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में सूचित करना अनिवार्य है। 

गिर्वा तहसील के वली गांव में सोमवार को इस गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया। इस पर प्रशासन के द्वारा आयोजक से राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत नियमानुसार 5 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। 

तहसीलदार गिर्वा युवराज कौशिक ने बताया कि वली गांव में सोमवार को एक विवाह समारोह के लिए  कोविड गाइडलाइन के अनुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित नहीं किया गया था। इस पर उप-तहसीलदार कुराबड़ दिनेश कोठारी और उनकी टीम ने आयोजक से नियमानुसार 5 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया।

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