नाबालिग बालिका के दुष्कर्म आरोपी को न्यायलय ने किया दोषमुक्त
पोक्सो कोर्ट का फैसला
उदयपुर 23 अगस्त 2025। ज़िले की पोक्सो कोर्ट ने 8 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म में मामले में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन ने आरोपी जो को कथित पीड़िता का चाचा है उसे बरी कर दिया। चीफ डिफेन्स कॉसिल ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडवोकेट गोविन्द वैष्णव ने न्यायलय में आरोपी की ओर सै पैरवी की थीं।
पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना मांडवा में शिकायत करवाई थीं की साल 2024 के जून महीने में पीड़िता अपने घर सै 300 मीटर दूर स्थिति अपने चाचा की शादी के कार्यक्रम में नाचने गई थीं और रात करीब 12 बजे अपने घर लोट रही थीं तभी उसके दूसरे चाचा ने उसे पकड़ा और उसे अकेले स्थान पर ले जाकरउसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 एवं आपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
तब सै आरोपी न्यायिक हिरासत में था और मामला न्यायलय में विचाराधीन था। मामले को ट्रायल के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा 14 गवाहों और 27 दस्तावेज पेश किए जिन्हे एग्जामिन करते गए इस के आधार पर आरोपी को दोषी नही पाया और उसे दोषमुक्त कर दिया।
न्यायलय ने माना की प्रोसीक्युशन द्वारा न्यायलय में पेश किए गए ग्वाहों एवं दस्तावेजों के बावजूद वह आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध को साबित नही कर पाया इस लिए उसे मामले से दोषमुक्त किया जाना न्याय उचित है।
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