पुलिस द्वारा अनुचित प्रक्रियाओं के कारण अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी


पुलिस द्वारा अनुचित प्रक्रियाओं के कारण अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी

SHO को SP ने किया लाइन हाजिर
 

 
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पुलिस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ माना गया

उदयपुर, 15.02.24 - ज़िला एवं सेशन न्यायलय उदयपुर की POCSO - 1 (Protection Of Childen From Sexual Offences Act ) कोर्ट ने एक एहम फैसला सुनाते हुए, नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों को गुरुवार को मामले में ज़मानत दे दी। साथ ही, पुलिस द्वारा इस मामले में की गई प्रक्रियाओं को अनुचित मानते हुए मामले की दोबारा स्पष्ट  जाँच करने के आदेश दिए हैं। 

उदयपुर SP ने थानाधिकारी (SHO) को लाइन हाजिर कर दिया। 

13 फरवरी को ज़िले  के ओगणा थाना क्षेत्र में घटना के चलते क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा क्षेत्र वाले 4 युवकों पर 3 नाबालिग लड़कियों के साथ  छेड़ खानी करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर आंदोलन किया। 4 आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाते  हुए थाने  में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया।  इस मामले को लेकर पुलिस ने उसी शाम उन 4 युवकों को IPC की विभिन्न धाराओं और POCSO ACT की 7,8,11,12 धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।  

अगले दिन जब पुलिस ने आरोपों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, तो कोर्ट ने मामले में पुलिस द्वारा की हुई कार्यवाही को अनुचित मानते हुए कथित आरोपियों को ज़मानत दे दी; साथ ही मामले की पुनः जाँच के आदेश दिए। 

Advocate Mohammad Sabir Chipa ने बताया की दरअसल यह मामला दुकान और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। दूकान में कॉम्पिटिशन को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन इसको अलग रूप दिया गया। क्षेत्र के कुछ लोग दुकान खाली करवाना चाहते थे और पूर्व में भी धमकियाँ दी गई थी।  इसी को लेकर वह लोग इनकी दुकान पर आए और इनके साथ मारपीट की।  दुकान में घुस कर तोड़ फोड़ की, और फिर इन्हे झूठे मामले में फंसाया। पुलिस  द्वारा अनुसन्धान सही नहीं करने और गलत गिरफ़्तारी करने की बात सामने आई है। 

छिपा ने बताया की 7  साल की सजा वाले मामलों में 41 CrPC (Section 41 CrPC) का नोटिस दिया जाना जरुरी है (Arnesh Kumar vs State Of Bihar & Anr on 2 July, 2014), लेकिन पुलिस द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसके चलते कोर्ट ने इनकी गिरफ़्तारी को अवैध मानते हुए उनको ज़मानत दे दी। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है, और जाँच की रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

वही इस मामले को लेकर SP उदयपुर, भुवन भूषण यादव ने कहा की इस पुरे घटना कर्म को ध्यान में रहते हुए ओगणा थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 

यह था मामला :

ओगणा निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर रिर्पोट पेश की गई कि दिनांक 12 फरवरी को उसकी बेटी व उसके स्कुल की दो अन्य लड़कियाँ 4.30 बजे स्कुल की छुटटी के बाद गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए ओगणा पेट्रोल पम्प पर जा रही थी, कि रास्ते मे भटवाडा बडले के पास निवासी जावेद मोहम्मद व उसके तीन साथी जावेद की कार मे पीछा करते हुए मेरी पुत्री की गाडी के आगे लगाकर रास्ता रोक कर छेडछाड करने लगे तथा लडकीयो के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। एक घण्टे के लगभग उनको परेशान किया व बाजार में आने के बाद जावेद मोहम्मद व उनके तीन साथी ओगणा में आकर लडकीयो को अपशब्द कहने लगें । 

इस घटना को  क्षेत्र के लोगों काफी रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने चारों  युवकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की।

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