मावली ADJ कोर्ट ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है
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उदयपुर 31 मार्च 2026। ज़िले की मावली ADJ कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राहुल चौधरी ने यह फैसला सुनाया।

मामले में आरोपी नारायण सिंह, निवासी मरटडी मावली को दोषी पाया गया, जबकि सह आरोपी गमेर्सिंह, योगेश्वर, रोहित और भूपेंद्र सालवी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या के मामले में गवाह बने बाघासिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 72 दस्तावेज पेश किए गए और 40 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। FSL रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में बढ़ रहे हैं और यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। मामले में सामने आया कि आरोपी ने बाघासिंह को तीन गोलियां मारी थीं, जिनमें से एक गोली उसके सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।

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