मण्डी प्रांगण में रिटेल व्यवसाय करने पर फर्म का लाइसेंस निलंबित


मण्डी प्रांगण में रिटेल व्यवसाय करने पर फर्म का लाइसेंस निलंबित
 

मण्डी प्रांगण में केवल थोक व्यवसाय अनुमत किया गया था
 
मण्डी प्रांगण में रिटेल व्यवसाय करने पर फर्म का लाइसेंस निलंबित
रिटेल व्यवसाय करने पर फर्म मैसर्स सुरेश कुमार विशनदास का अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।

उदयपुर, 27 मई 2020। कृषि उपज मण्डी प्रांगण में जिला प्रशासन की आदेशों की अवहेलना करते हुए रिटेल व्यवसाय करने पर फर्म मैसर्स सुरेश कुमार विशनदास का अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।

कृषि उपज मण्डी सचिव संजीव पण्ड्या ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन के आदेशो की पालना में मण्डी प्रांगण में केवल थोक व्यवसाय अनुमत किया गया है। मण्डी प्रांगण में रिटेल व्यवसाय अग्रिम आदेशो तक प्रतिबंधित किये जाने के उपरान्त भी इस फर्म द्वारा मण्डी प्रांगण से ही कृषि जिन्स खरीद कर 10-10 किलो की पैकिंग तैयार कर दुकान के साइड में अतिक्रमण कर उपभोक्ताओ को विक्रय किया जाना पाया गया जो रिटेल व्यवसाय की श्रेणी में आता है। 

मण्डी समिति द्वारा जारी निर्देशों में 10-10 किलो की बिक्री की अनुमति केवल काश्तकारो द्वारा लायी गई कृषि जिन्स तथा राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्स को ही थोक व्यवसाय की श्रेणी में अनुमत किया गया है। रिटेल व्यवसाय बन्द की सूचना मण्डी प्रांगण में कार्यरत समस्त व्यापारियों को दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित दुकान के आगे खुदरा व्यवसाय किया जाना व सडक पर अतिक्रमण कर व्यवसाय किये जाने से सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशों की भी अवहेलना किया जाना पाया गया, जो कि मण्डी समिति के निर्देशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है। 

संबंधित फर्म के इस कृत्य को राज. कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा के तहत अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुवे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए फर्म का स्थायी अनुज्ञापत्र 29 मई से 4 जून तक सात दिवस हेतु निलम्बित किया गया है। इस अवधि में फर्म द्वारा किसी प्रकार की अनुज्ञप्त कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

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