उदयपुर,31.1.24 - मई 2019 को दुलण्ड़ी वाले दिन शहर के सूरजपोल थानाक्षेत्र के बीड़ा इलाके में पड़ोसियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते किये गए हमले के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले कोर्ट के समक्ष 30 से अधिक गवाह और 75 से अधिक दस्तावेज पेश किए गए थे इनके आधार पर कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को अपना निर्णेय सुनाया।
अभियुक्त की ओर से एडवोकेट मुकेश गौड़ ने पैरवी की तो वहीं परिवादी की ओर से एडवोकेट शहजाद खान एवं एडवोकेट संदीप श्रीमाली लोक अभियोजक रहे।
गौरतलब है की घटना 23 मई 2019 को हुई जिसके दौरान अभियुक्त शेखर ,सत्यप्रकाश उर्फ़ सत्तु , प्रिंस एवं अविनाश निवासी बीड़ा ने अपने ही पडोसी सोनू परदेसी, पवन परदेसी, और उनके परिवार के अन्य लोगों पर घर में घुसकर , चाकू, तलवार और लाठियों से हमला कर दिया जिसके दौरान सभी परिवारजन गंभीर घायल हो गए और पवन परदेसी की मौत हो गई। पीड़ित सोनू परदेसी ने घटना को लेकर सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी इसके के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302,307,323,148,324,149,325 ,449 एव आर्म्स एक्ट की धरा 4 /25 के तहत मामला दर्ज क्र जाँच शुरू की।
जानकारी के अनुसार हमला पूर्व में सूरजपोल थाने में दर्ज बलात्कार के मामले से नाराज हो कर किया गया था। घटना से पूर्व आरोपियों ने वीडियो बनाकर मृतक पवन को धमकी भी दी थी।
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