फिरौती के लिए गुजरात के व्यापारी का अपहरण


फिरौती के लिए गुजरात के व्यापारी का अपहरण

उदयपुर पुलिस ने 600 किमी पीछा कर 18 घंटे में छुड़ाया, पांच आरोपी गिरफ्तार

 
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उदयपुर 17 मई 2025। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र से गुजरात के व्यापारी का अपहरण कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले गिरोह का उदयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 600 किलोमीटर तक पीछा कर मात्र 18 घंटे में अपहृत व्यापारी को बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र से सुरक्षित छुड़ाकर पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि दिनांक 15 मई 2025 को शाम 8.30 बजे कमोल, थाना सायरा निवासी एवं वर्तमान में सूरत (गुजरात) में रहने वाले व्यापारी मुकेश कुमार जोशी का अज्ञात बदमाशों ने पदराड़ा चौराहे से अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी को फोन कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी।

इस पर व्यापारी की पत्नी दीपा ने सायरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) गोपाल स्वरूप मेवाड़ा एवं वृत्त गिर्वा के पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की कार की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीमों ने पिण्डवाड़ा, सुमेरपुर, जालौर, आहोर, भाद्राजून, रोहट होते हुए जोधपुर तक 500 किलोमीटर पीछा किया।

16 मई की सुबह आरोपियों ने फिरौती की मांग दोहराई। जोधपुर रेंज की कोबरा टीम, डीएसटी बालोतरा और स्थानीय पुलिस के सहयोग से देवड़ा टोल, थाना सिवाना (बाड़मेर) से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहृत व्यापारी को सकुशल छुड़ाया गया। एक अन्य आरोपी को पाली जिले के कोठार क्षेत्र से पकड़ा गया।

गिरफ्तार आरोपी

1. प्रकाश कुमार पिता रामाराम जणवा चौधरी निवासी वाटेड़ा, थाना रोहिडा, जिला सिरोही
2. कुलदीप सिंह निवासी बाड़ कलां थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
3. दुर्गेश सिंह निवासी बड़ा कलां थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
4. अमित गहलोत निवासी राजेन्द्र नगर थाना कोतवाली जिला जालौर
5. सुरपाल सिंह निवासी कोठार थाना नाणा जिला पाली

आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कुलदीप सिंह के खिलाफ 2, अमित गहलोत के खिलाफ 5, दुर्गेश सिंह व सुरपाल सिंह के खिलाफ पहले से प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त की है।

प्रकरण संख्या 133/2025 धारा 141(1), 3(5) बीएनएस 2023 में दर्ज किया गया है। इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस की सतर्कता और समर्पण स्पष्ट हुआ है, जिसने एक बड़े अपराध को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया।
 

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