पत्नी की हत्या के आरोप में पति को मृत्यु दंड की सजा
उदयपुर 9 दिसंबर 2025 -जिले के मावली में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी पाए गए राजसमंद निवासी प्रेमलाल को फांसी (मृत्युदंड) और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राहुल चौधरी ने फैसले में कहा कि विवाहेत्तर संबंध के लिए पत्नी की पूर्व नियोजित ढंग से नृशंस हत्या करना मानवता एवं समाज के अतःकृत्य को आहत करता है, ऐसे कृत्य की कल्पना विकसित समाज में नहीं की जा सकती। यह मामला 14 जनवरी 2023 का है, जब घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़ों में एक महिला की लाश मिली थी जिसकी पहचान नीमा के रूप में हुई। नीमा के पिता ने अपनी बेटी की हत्या का शक पति प्रेमलाल पर जताया था। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमलाल का किसी अन्य महिला से विवाहेत्तर संबंध था और वह उससे विवाह करना चाहता था।
इसी कारण उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जबकि नीमा अपने विवाह को बचाए रखने की कोशिश कर रही थी।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 12 जनवरी को सुनियोजित तरीके से प्रेमलाल, नीमा को भरोसे में लेकर जंगलों में ले गया और वहां पत्थर से लगातार वार कर उसकी हत्या कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमलाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक दिनेश चन्द्र पालिवाल ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। मुकदमे में अभियोजन की ओर से 23 गवाह और 34 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आज मंगलवार को नीमा की हत्या के दोषी प्रेमलाल को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार और क्षेत्र में न्याय मिलने की भावना जताई जा रही है। अदालत का यह निर्णय शादीशुदा संबंधों में विश्वासघात और हिंसा के मामलों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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