NDPS एक्ट के तहत हिस्ट्रीशीटर विष्णु सेन की अवैध संपत्ति कुर्क


NDPS एक्ट के तहत हिस्ट्रीशीटर विष्णु सेन की अवैध संपत्ति कुर्क

NDPS की धारा 68F के तहत उदयपुर में पहली बड़ी कार्रवाई

 
NDPS Act

उदयपुर 19 जून 2025। "आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय" के उद्देश्य को साकार करते हुए अम्बामाता थाना पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हासिल की है। हिस्ट्रीशीटर विष्णु सेन उर्फ मुकेश सेन की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश न्यायालय से प्राप्त हुए हैं। यह उदयपुर जिले में NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत की गई पहली कार्रवाई है।

क्या है NDPS एक्ट की धारा 68F?

NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट की धारा 68F एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध संपत्तियों को जब्त या फ्रीज किया जा सके।

इस धारा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति के बारे में यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाए कि वह ड्रग्स से जुड़ी अवैध कमाई से अर्जित की गई है, और उसके छुपाए जाने या बेचने की आशंका है, तो प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से उसे जब्त किया जा सकता है।

कार्रवाई का विवरण

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी दी कि अम्बामाता थाने के हिस्ट्रीशीटर विष्णु सेन के विरुद्ध 30 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार सप्लाई और गंभीर अपराध शामिल हैं। आरोपी वर्तमान में ब्रह्मपोल दरवाजा आमेट भवन में निवास कर रहा था।

पूर्व थानाधिकारी हनुवंत राजपुरोहित ने संपत्तियों की जांच प्रारंभ की और वर्तमान थानाधिकारी मुकेश सोनी ने NDPS की धारा 68F के तहत विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली स्थित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की। प्राधिकृत अधिकारी ने आरोपी को स्पष्टीकरण का अवसर दिया, लेकिन वह अपनी संपत्ति की वैधता साबित नहीं कर सका।

थानाधिकारी मुकेश सोनी और एसपी कार्यालय के निरीक्षक संजीव स्वामी ने साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दो मंजिला मकान, एक कार और एक मोटरसाइकिल को कुर्क करने का आदेश जारी किया।

पुलिस की चेतावनी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि NDPS एक्ट के इस सख्त प्रावधान का आगे भी उपयोग किया जाएगा ताकि मादक पदार्थों के व्यापार से जुड़े अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके और उन्हें उनकी अवैध कमाई से वंचित किया जा सके।

निष्कर्ष

यह कार्रवाई उदयपुर पुलिस की ओर से NDPS की धारा 68F के तहत की गई पहली बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई है। इससे न केवल तस्करों को सख्त संदेश गया है, बल्कि यह भी प्रमाणित हुआ है कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर अब पुलिस की सीधी निगरानी है।

इस कार्रवाई में थाना अम्बामाता की टीम, एसपी कार्यालय, और विशेष रूप से थानाधिकारी मुकेश सोनी व निरीक्षक संजीव स्वामी की सक्रिय भूमिका रही।

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